महिलाओं के नाम से संपत्ति की रजिस्ट्री करवाने को लेकर एक बड़ी खुशखबरी निकाल कर आ रही है। अब महिलाओं के नाम से संपत्ति की रजिस्ट्री पर ₹100000 की छूट मिलेगी। आईए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से।
सरकार महिलाओं के लिए विशेष छूट देती है। महिलाओं को सरकारी कार्यालय से लेकर सरकारी काम काज तक छूट मिलती है। वैसे तो महिलाओं के नाम से संपत्ति की रजिस्ट्री करवाने पर पहले से ही छूट दिया गया है। लेकिन अब एक और सरकार की तरफ से नया ऐलान किया गया है।
अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य से हैं और आप महिला के नाम से प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाने के लिए सोच रहे हैं तो अब आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक करोड रुपए की संपत्ति की रजिस्ट्री पर अब ₹100000 की छूट मिलेगी। राज्य सरकार की तरफ से एक करोड रुपए की संपत्ति के रजिस्ट्री पर महिलाओं को स्टांप ड्यूटी में एक प्रतिशत की छूट देने की बात कही है। इस संबंध में मंगलवार को प्रमुख सचिव स्टांप एवं पंजीयन अमित गुप्ता की ओर से अधिसूचना को जारी कर दिया गया है। पिछले 19 वर्षों से अधिकतम 10 लख रुपए की संपत्ति पर महिलाओं को एक प्रतिशत तक ही छूट मिल रहा था। जिस की अधिकतम ₹10000 ही बचत हो रही थी।
बता दे की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अध्यक्षता में 22 जुलाई को हुई कैबिनेट बैठक के दौरान महिलाओं को एक करोड रुपए तक की संपत्ति पर एक प्रतिशत स्तंभ ड्यूटी की छूट देने का निर्णय किया गया था। 23 फरवरी 2006 को तत्कालीन सपा सरकार में महिलाओं के नाम 10 लख रुपए तक की संपत्ति की रजिस्ट्री करवाने पर स्टांप ड्यूटी में एक प्रतिशत छूट देने की व्यवस्था लागू किया गया था।
बता दी कि लगभग दो दशक दौरान संपत्ति की कीमत में तेजी से इजाफा हुआ है इसलिए महिलाओं के सशक्तिकरण और संपत्ति में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार की तरफ से 10 लख रुपए की सीमा को एकदम से बढ़कर एक करोड रुपए करने का निर्णय कर लिया गया है।
वहीं बुधवार से महिलाओं के नाम संपत्ति की रजिस्ट्री करने पर अधिकतम ₹10000 के बजाय ₹100000 तक की छूट मिलने वाला है। स्टांप एवं पंजीयन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल जी का कहना है कि अब एक करोड रुपए की संपत्ति पर एक प्रतिशत स्टैंप ड्यूटी में छूट से महिलाओं के पक्ष में संपत्ति का स्वामित्व बढ़ेगा जिससे कि उनका सामाजिक सम्मान एवं आर्थिक वित्तीय स्वतंत्रता को भी बढ़ावा मिलेगा।