5.5 करोड़ का बकाया नहीं देने पर जारी होगी आरसी, बिल्डरों से राहत पैकेज वापस ले सकता है नोएडा प्राधिकरण

नोएडा प्राधिकरण ने बिल्डरों को राहत पैकेज के तहत बकाया जमा करने की समय सीमा पूरी होने के बाद 43 परियोजनाओं को नोटिस भेजा है। जिन बिल्डरों ने भुगतान नहीं किया, उनके खिलाफ आरसी जारी होगी। 57 में से 35 बिल्डरों ने केवल 25% राशि जमा की है। प्राधिकरण का इन बिल्डरों पर करीब 5.5 हजार करोड़ रुपये बकाया है, जिसके बाद राहत पैकेज वापस लिया जा सकता है।

बिल्डरों को राहत पैकेज के तहत बकाया जमा करने निर्धारित समय पूरा हो गया है। प्राधिकरण की ओर से 43 बिल्डर परियोजनाओं के मालिकों को पुन: याद दिलाने के लिए नोटिस भेजा है। शासन से बोर्ड के मिनट्स आते ही राहत पैकेज प्राधिकरण वापस ले सकता है।

इसके अलावा जिन बिल्डर परियोजनाओं के विकासकताओं ने रुपये जमा नहीं किए है उनके खिलाफ आरसी जारी की जाएगी। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों के तहत यूपी सरकार ने 21 दिसंबर 2023 को शासनादेश जारी किया था।

इसके बाद प्राधिकरण ने पहले चरण में उन 57 बिल्डर परियोजनाओं को शामिल किया, जिनका किसी न्यायालय में मामला विचाराधीन नहीं था। मार्च-अप्रैल 2024 से बिल्डरों ने बकाया जमा करवाना शुरू कर दिया था। 57 में से जिन 35 बिल्डरों ने कुल बकाया में से 25 प्रतिशत राशि जमा की है, वह आगे किस्तें नहीं दे रहे। जबकि 100 करोड़ रुपये तक के बकायेदार को एक वर्ष में पूरी राशि जमा करनी थी।

इनके अलावा 12 परियोजना के बिल्डरों ने कुछ-कुछ बकाया राशि जमा की है। 10 परियोजना के बिल्डरों ने कोई बकाया जमा नहीं किया। इन 57 परियोजना के बिल्डरों पर प्राधिकरण के करीब 5.5 हजार करोड़ रुपये बकाया हैं।

बोर्ड बैठक में प्राधिकरण के चेयरमैन दीपक कुमार ने 31 अक्टूबर तक बिल्डरों को रुपये जमा करने के लिए अंतिम समय दिया था। बकाया जमा नहीं करने पर राहत पैकेज समाप्त कर दिया है। शासन स्तर से निर्देश मिलने पर राहत पैकेज को लेकर निर्णय लिया जाएगा।

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